मनासा। श्री आर. के. शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा आरोपी पुत्र को माता की हत्या करने के आरोप का दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 5000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री विपीन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग डेढ वर्ष पुरानी होकर दिनांक 09.10.2018 शाम के लगभग 6 बजे की जोगणिया माता आश्रम, ग्राम दुरगपुरा, थाना मनासा की हैं। कनीराम ग्राम का चैकीदार होकर उसके परिवार में उसकी पत्नी मृतिका भूलीबाई, आरोपी पुत्र जयसिंह उर्फ चपटीया व फरियादी छोटा पुत्र कोमल मंदीर के आश्रम में ही रहते थे। आरोपी बड़ा पुत्र जयसिंह कुछ कामधंधा नहीं करता था और आवारा घुमता रहता था, इसलिए उसकी माता उसको अक्सर टोकती रहती थी, जिस कारण आरोपी बुरा मानकर उसकी माता से अक्सर चिढ़ता रहता था। घटना दिनांक को कनीराम ग्राम हांसपुर में भण्डारे में गया हुवा था, छोटा पुत्र कोमल मजदुरी करने गया हुवा था और आश्रम में आरोपी और उसकी माता थी। शाम को वापस आने पर आरोपी खुन से सने कपडों के साथ उसके पिता के सामने खडा हो गया तथा भूलीबाई की खून से सनी हुई लाश आश्रम के कमरे में पडी हुई थी, जिसके पास एक खुन से सनी एक कुल्हाडी पडी थी, जिससे आरोपी द्वारा भूलीबाई की गर्दन पर हमला करके उसकी हत्या की गई थी। छोटे पुत्र कोमल द्वारा इस घटना की सूचना थाना मनासा में दी गई जिस पर से अपराध क्रमांक 466/18, धारा 302 भादवि के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय मेे प्रस्तुत किया गया।
अपर लोक अभियोजन कविता भट्ट द्वारा प्रकरण में विचारण के दौरान कुल 10 साक्षियों के बयान करवाकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा आरोपी कलयुगी पुत्र को कठोर कारावास से दण्डित करवाये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर श्री आर. के. शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा आरोपी जयसिंह उर्फ चपटिया पिता कनीराम दायमा बंजारा, उम्र-26 वर्ष, निवासी ग्राम दुरगपुरा, थाना मनासा जिला-नीमच को धारा 302 भादवि के अंतर्गत अजीवन कारावास एवं 5000रू जुर्माना से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी कविता भट्ट द्वारा की गई।