बघाना क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काट कर भूखंड विक्रय किए जाने पर कॉलोनाइजर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग,पीड़ित ने सोपा ज्ञापन.....
नीमच// बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत भूमि सर्वे नंबर 166 व 168 पर अवैध कॉलोनी काटने का मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है मामले में पूर्व में भी कई शिकायत हो चुकी है वहीं मंगलवार को भी उक्त भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने व भूखंड विक्रय किए जाने के मामले में कॉलोनाइजर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित इम्तियाज हुसैन पिता नाहर खान कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचा जहां उसने एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने बताया कि बघाना क्षेत्र भूमि सर्वे नंबर 166 पर इम्तियाज हुसैन पिता नाहर खान निवासी नीमच सिटी द्वारा विक्रेता गण नारायणी बाई राधेश्याम जाट शंकरी बाई से दिनांक 30.11.2020 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की थी और मौके पर कब्जा प्राप्त कर सीमा चिन्नह भी लगाए गए थे उक्त भूमि के पास बघाना स्थित भूमि सर्वे नंबर 166 व 167 पर रफीक शाह पिता पीर मोहम्मद और उनके भाई निजाम शाह पिता पीर मोहम्मद निवासी बघाना ने अवैध रूप से बिना डायवर्शन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लेआउट पास करवाएं कालोनी विकसित कर दी है जिसमें ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई नालिया निर्माण का स्थान। रफीक शाह पिता पीर मोहम्मद द्वारा उक्त कॉलोनी में 100 से अधिक भूखंड बिना डायवर्शन के विक्रय कर दिए हैं जोकि कानूनन अवैध होकर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है उक्त मामला तहसील न्यायालय में प्रचलित है और मौजा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अवैध कॉलोनी होना पाया गया है लेकिन आज दिनांक तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है आवेदक इम्तियाज हुसैन पिता नाहर खान निवासी नीमच सिटी ने शिकायती पत्र में मांग की है कि उक्त अवैध कॉलोनी बनाने के दोषी व्यक्ति रफीक शाह पिता पीर मोहम्मद निवासी बघाना और उनके भाई निजाम शाह पिता पीर मोहम्मद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।