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सर्राफा कारोबारी से रिश्वतकांड मामले में लोकायुक्त उज्जैन ने नपा को भेजा पत्र....वार्ड क्रमांक 20 की पार्षद रानी बी मसूदी के संबंध में बिंदुवार मांगी गई जानकारी....मुख्य नपा अधिकारी के नाम जारी पत्र में सात दिवस के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य....

नीमच//सरकारी नियमों की धौंस देकर रंगदारी दिखाना और फिर मामले को रफा दफा करने के लिए सेटलमेंट की पेशकश करना, एक धंधा सा बन चुका है, शहर में होने वाले निर्माण कार्य हो या प्रॉपर्टी संबंधित दस्तावेजों की खाना पूर्ति हो, पहले रुतबा दिखाकर उनकी खामियों को खंगाला जाता है, और फिर मामला निपटाने की एवज में मोटी रकम की मांग रख दी जाती है...कुल मिलाकर साफ शब्दों में इसे "ब्लैकमेलिंग" कहते है...नगरपालिका से जुड़े छुटभैय्ए नेता हो, पार्षद हो या उनके प्रतिनिधि, नपा के गलियारों से लेकर अधिकारियों की टेबल तक घुसपैठ रखने वाले लोग शहर की नब्ज टटोलकर उनके सामने रखते है, और फिर नियमों के फेर में एक आम शहरी को उलझाया जाता है, और आखिर में मामला रिश्वतकांड पर आकर ठहर जाता है...? ऐसा ही एक घटनाक्रम सर्राफा कारोबारी से रिश्वतकांड के मामले में बीते वर्ष लोकायुक्त टीम के हत्थे चढ़े पार्षद प्रतिनिधि हाजी साबिर मसूदी से जुड़ा है, जिसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने ट्रैप किया था
मामले में अब लोकायुक्त की और से जानकारी तलब करने का फरमान लोकायुक्त उज्जैन ने नीमच नगरपालिका को जारी कर दिया है, लोकायुक्त उज्जैन की और से जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर पार्षद रानी हाजी साबिर मसूदी के संबंध में नगरपालिका नीमच से जवाब तलब किए गए है...पत्र में पूछे गए बिंदु वार सवालों का उल्लेख विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय,उज्जैन द्वारा जारी पत्र में किए गए है...
मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका नीमच के नाम जारी किए गए पत्र में अपराध क्रमांक 172/2024 धारा-7, 13 (1) बी, 13 (2) भ्र.नि.अधि. 1988 (यथासंशोधित 2018) विरूद्ध हाजी हुसैन मसूदी नीमच एवं अन्य के संबंध में जानकारी / प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है, विषयांकित प्रकरण में आरोपिया श्रीमती रानी बी मसूदी पति श्री हाजी हुसैन मसूदी, पार्षद, वार्ड नंबर-20 नीमच जिला नीमच के विरूद्ध विवेचना में आरोपिया की सेवा संबंधी जानकारी/प्रमाणित दस्तावेज बिंदुवार मांगे गए है, जो इस प्रकार है....
1. आरोपिया रानी बी मसूदी के नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति।
2. आरोपिया रानी बी मसूदी की जन्मतिथि।
3. आरोपिया रानी बी मसूदी द्वारा पार्षद पद गृहित करने हेतु दस्तावेज के पृष्ठों की सत्यापित प्रति।
4. आरोपिया रानी बी मसूदी के पार्षद पद की कार्यकाल अवधि की सत्यापित प्रति।
5. आरोपिया रानी बी मसूदी की नियुक्तिकर्ता अधिकारी एवं पार्षद पद से पृथक करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।
6. आरोपिया रानी बी मसूदी को नियंत्रणकर्ता मूल विभाग।
7. आरोपिया रानी बी मसूदी की अभियोजन स्वीकृति हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी।
8. आरोपिया रानी बी मसूदी के विरूद्ध पूर्व में शिकायत, यदि हो तो शिकायत का विवरण (वृहद जानकारी होने पर अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें)
उपरोक्त जानकारी / दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां तथा उक्त दस्तावेजो को प्रमाणित करने वाले अधिकारी का नाम पदनाम एवं मोबाईल नबर का उल्लेख करते हुए वांछित जानकारी आवश्यक रूप से पत्र प्राप्ति के 07 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(राजेश नाईक) उप पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन संभाग-उज्जैन

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