ट्रक में 530 किलो डोडाचूरा और 2.3 किलो अफीम की तस्करी: आरोपी को 13 साल की सजा,2.40 लाख का जुर्माना विशेष एनडीपीएस न्यायालय नीमच का बड़ा फैसला....
नीमच में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े मामले में विशेष न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 13 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। श्रीमान् जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला नीमच द्वारा ट्रक में भारी मात्रा में अफीम और डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने आरोपी नवीन पिता रमेश मराठा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम पालखेड़ी, तहसील डूंगला, थाना मंगलवाड़, जिला चित्तौड़गढ़ को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कठोर दंड से दंडित किया।
आरोपी को किन धाराओं में मिली सजा....
माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 13 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस प्रकार आरोपी पर कुल 2 लाख 40 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
मुखबिर सूचना पर हुई कार्रवाई....
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि 29 जनवरी 2025 की रात लगभग 8 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ अफीम और डोडाचूरा भरकर पंजाब की ओर तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही निवारक दल का गठन किया गया और गंगरार टोल पर नाकाबंदी की गई।
गंगरार टोल पर पकड़ा गया ट्रक....
नाकाबंदी के दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर रोक लिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रक और आरोपियों को कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच लाया गया। तलाशी के दौरान ट्रक में रखे 26 कट्टों से कुल 530 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया गया। वहीं ट्रक की केबिन में बनाए गए गुप्त स्थान से पीले रंग की थैली में 2 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम भी जब्त की गई।
कार्रवाई के दौरान मादक पदार्थों के साथ ट्रक को भी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच के बाद न्यायालय में पेश हुआ चालान.....
मामले में सभी आवश्यक अनुसंधान पूर्ण करने के बाद परिवाद विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए और आरोपी द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर अफीम व डोडाचूरा की तस्करी किए जाने का अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया।
अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
मादक पदार्थों की तस्करी पर सख्त संदेश....
विशेष न्यायालय के इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। भारी मात्रा में डोडाचूरा और अफीम की बरामदगी तथा आरोपी को मिली कठोर सजा से तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर नशे के कारोबार में शामिल लोगों को कानून किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है।