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नीमच जिले में 28 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर सख्ती.....

नीमच// जिले में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण नीमच जिले में 22 मई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश जारी होते ही प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया है तथा सोशल मीडिया गतिविधियों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार जिले में बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन, रैली एवं जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी, तलवार अथवा अन्य घातक सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूम सकेगा। प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, भड़काऊ अथवा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो या संदेश पोस्ट करने, शेयर करने एवं फॉरवर्ड करने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित अन्य डिजिटल माध्यमों पर अफवाह फैलाने या अशांति उत्पन्न करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शासकीय कार्य में तैनात अधिकारी-कर्मचारी एवं ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा बल इस प्रतिबंध से मुक्त

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